हाईकोर्ट: भक्तों के लिए ओशो की समाधि के दर्शन पर रोक नहीं, रक्षा के लिए भी निर्देश
Dainik Bhaskar Hindi August 21st, 2022
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि आध्यात्मिक गुरु ओशो की समाधि के दर्शन के लिए भक्तों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहीं नहीं ओशो की समाधि की रक्षा व संरक्षण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने यह बात योगेश ठक्कर उर्फ स्वामी प्रेम गीत की ओर से दायर आवेदन पर दिए गए आदेश में स्पष्ट की है। आवेदन में दावा किया था कि उन्हें ओशो ट्रस्ट के ट्रस्टियों की ओर से ओशो की पुणे स्थित समाधि पर जाने से रोक जा रहा है।